बिलासपुर
ब्यूरो –

कोविड 19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन के निर्देशानुसार बिलासपुर जिले में भी अब रात्रि 9 बजे के बाद घ्रर से निकलने पर पाबंदी रहेगी ।इसके लिए दिशा निर्देश और आदेश जारी कर दिए गए है।अब सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक ही खुले रहेंगे।होटल और रेस्टॉरेन्ट 10 बजे तक खुले रहेंगे और 11 बजे तक पार्सल लिए जा सकेंगे।
होली पूर्व मुख्यमंत्री निवास में हुई आपात बैठक में लिए गए निर्णय और दिए गए निर्देशों के पालन में और कोरोना के बढ़ते हुए मामलो को देखते हुए बिलासपुर में भी रात्रि का कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी हो गया है।जिला दंडाधिकारी सारांश मित्तर ने आदेश में लिखा है कि विलासपुर जिले में आने वाले सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकाने प्रातः 6 बजे से 9 बजे तक ही खुले रहेंगे।वही होटल और रेस्टॉरेन्ट में रात्रि बज तक खाना खाया जा सकता है और रात्रि के 11 बजे तक पार्सल लिए जा सकेंगे।

जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान संचालकों को स्वयम कोविड-19 गाइड लाइन का पालन करना पड़ेगा साथ ही आने वाले ग्राहकों से भी पालन करना अनिवार्य होगा।सभी दुकानदारों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में विक्रय हेतु मास्क अवश्य रखा जाना है ,जिससे यदि कोई ग्राहक बिना मास्क के दुकान आता है,तो उसे मास्क दिया जा सके।इसके अलावा सभी व्यापरिक प्रतिष्ठानों में सैनिटाइजर मालिक और ग्राहक दोनों के उपयोग के लिए अवश्य रखे जाने होंगे।दुकानदारों और प्रतिष्ठान मालिको को बैनर छपवाकर दुकान के खुलने और बन्द होने के समय का प्रदर्शन करना होगा।
पेट्रोल पंप और मेडिकल दुकानों को उपर्युक्त समय बंधन से अलग रखा गया है।आवश्यक वस्तु के आवागमन को भी इस समय बंधन से मुक्त रखा गया है।
