बिलासपुर
ब्यूरो – छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी कृषि विश्विद्यालय को पीएचडी की एक सीट सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।याचिकाकर्ता ने प्रथम रैंक आने के बावजूद विश्विद्यालय द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने के विरुद्ध परिवाद दायर किया है,जिसकी सुनवाई कल हुई।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ मे न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने याचिकाकर्ता रायसेन पाल की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर मे पीएचडी की एक सिट रिक्त रखने का अन्तरिम आदेश दिया है।
ज्ञात हो की इंदिरा गाँधी कृषि विश्व विद्यालय रायपुर द्वारा विभिन्न विषय पर पी एच डी हेतु आवेदन आमंत्रित किये गए थे। उक्त हेतु यचिकर्ता ने भी आवेदन किया था, वा विश्व विद्यालय द्वारा जारी मेरिट सूची मे प्रथम रैंक प्राप्त हुआ था। इसके बाद जब ऑनलाइन फीस पेमेंट हेतू यचिकर्ता ने विश्व विद्यालय की वेबसाइट पर प्रयास किया ,तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर याचिका कर्ता ने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से उच्च न्यायालय मे रिट याचिका प्रस्तुत की। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायामूर्ति गौतम भादुड़ी ने इंदिरा गाँधी कृषि विश्व विद्यालय को नोटिस जारी करते हुए आगामी तिथि तक पीएचडी की एक सिट रिक्त रखे जाने का निर्देश दिया है।