मुंगेली में लॉक डाउन आदेश जारी,22 से 28 तक रहेगा लॉक डाउन

मुंगेली

महेश कश्यप- मुंगेली जिले के लिए संभावित लॉक डाउन का आदेश जिला कलेक्टर ने जारी कर दिए है।जारी आदेश के अनुसार मुंगेली, लोरमी,पथरिया,सरगांव, जरहागाँव तथा बरेला में लॉक डाउन लगेगा।इस दौरान अत्यावश्यक सेवाओं के प्रतिष्ठान खुले रहेंगे और सेवाएं जारी रहेगी।

मुंगेली जिले के लिए लॉक डाउन का आदेश जारी हो गया है।कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए 22 जुलाई से 28 जुलाई रात 12 बजे तक सम्पूर्ण लॉक डाउन किये जाने का आदेश दिया है।यह लॉक डाउन नगर निगम मुंगेली, नगर पंचायत लोरमी,पथरिया, और सरगांव तथा ग्राम पंचायत बरेला और जरहागाँव में लॉक डाउन रहेगा।लॉक डाउन अवधि में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं,व्यापारिक प्रतिष्ठान,साप्ताहिक हाट बाजार, बन्द रहेंगे।वही अत्यावश्यक सेवाओ के परिवहन , औद्योगिक इकाईयां डेयरी मेडिकल स्टोर,बैंक निर्धारित शर्तो के साथ खुले रहेंगे।इस अवधि में अति आवश्यक सेवाओं में शामिल किराना, दूध, फल, बे्रड, सब्जी, चिकन, मटन, मछली, अंडा विक्रय, वितरण, भण्डारण और परिवहन की गतिविधियों की अनुमति सुबह छह से 10 बजे तक होगी।

ठेले पर घूम-घूम कर फल, सब्जी बेचने वाले व्यक्ति भी सुबह छह से 10 बजे तक ही बिक्री कर सकेंगे।

घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दुध विके्रताओं और समाचार पत्र हाकरों के लिए सुबह छह से 9.30 बजे तक अनुमति रहेगी। मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेंडर के वाहन आदि अति आवश्यक श्रेणी में आने वाली वस्तुओं के परिवहन करने वाले वाहनों को लाॅकडाउन से छुट रहेगी। बिजली, पेयजल आपूर्ति, सफाई, सिवरेज, कचरे की डिस्पोजल की सेवाएं, जेल, अग्निशमन सेवाएं, टेलीकाॅम इंटरनेट सेवाएं, आईटी आधारित सेवाएं, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसिंग की सेवाएं, पेट्रोल-डीजल पंप, एलपीजी और सीएनजी गैस के परिवहन तथा भंडारण की गतिविधियां, पोस्टल सेवाएं, पशु चारा, सभी प्रकार की सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियां को लाॅकडाउन के प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है।

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