बिलासपुर
ब्यूरो-(दिल्ली) यदि आपके वाहन संबंधी दस्तावेज की वैधता खत्म हो गयी है,और आप उसका नवीनीकरण नही कर पाए हैं तो चिंता की आवश्यकता नही है।30 जून तक आपके दस्तावेज वैध रहेंगे।यह जानकारी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीटर पर साझा की है।
कोरोना लॉक डाउन के कारण सभी कार्यालय बन्द थे ।आरटीओ कार्यालय भी बंद रहने के कारण वाहन से सम्बंधित दस्तावेजो का नवीनीकरण नही हो पा रह था।इस देखते हुए परिवहन मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि 1 फरवरी से 30 जून के बीच नवीनीकृत होने वाले सभी वाहन संबंधित दस्तावेज 30 जून तक वैध माने जाएंगे।इसकी जानकारी केंद्रीय परिवहन नितिन गडकरी ने अपने ट्वीटर हैंडल पर साझा की है।गडकरी ने अपने ट्वीटर पर लिखा है कि “लॉक डाउन के कारण दस्तावेजो का नवीनीकरण नही हो पा रहा है। अतः मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और केंद्रीय मोटर व्हीकल अधिनियम 1989 के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज ,जिनकी वैधता 1फरवरी से 30 जून के बीच समाप्त हो रही है, 30 जून तक वैध माने जाएंगे।” इस तरह एमवी एक्ट 1988 और सीएमवी रूल 1989 के तहत 1 फरवरी और उसके बाद नवीनीकरण की प्रत्याशा वाले सभी दस्तावेज 30 जून तक वैध रहेंगे।ज्ञातव्य है कि 23 मार्च से छत्तीसगढ़ और 25 मार्च से पूरे देश मे लॉक डाउन होने के सभी कार्यालय बन्द थे।इसके कारण दस्तावेजो का नवीनीकरण नही हो पा रहा था।इसे ध्यान रखते हुए परिवहन मंत्रालय ने 1 फरवरी से 30 जून के बीच नवीनीकरण होने वाले सभी वाहनों के दस्तावेजों को 30 जून तक वैध माने जायेंगे।