बिलासपुर
ब्यूरो
बिलासपुर- कोरोना के कारण हाई डिमांड पर मास्क और सेनिटाइजर के आ जाने से मेडिकल संचालक इसकी कालाबाज़ारी में लग गए और महंगे दामो में बेचने लगे।साथ ही कृत्रिम शॉर्टेज भी उत्पन्न कर रहे है।इसे देखते हुए खाद्य और औषधि प्रशासन ने मास्क और सेनिटाइजर का मूल्य निर्धारित कर शिकायत के लिए हेल्प लाइन नंबर जारी किया है।
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कोरोना से लड़ाई में शासन -प्रशासन विशिष्ट और आमजन सभी सहयोग कर रहे हैं।लेकिन औषधि विक्रेता इसे एक अवसर की तरह लेते हुए मास्क और सेनिटाइजर की ब्लैक सेल्लिंग में लग गए।इसके कारण 8-10 रुपये में मिलने वाला मास्क 60 से 70 रुपये में बेचे जाने लगे वही सेनिटाइजर को भी 200 से 250 रुपये में बेचे जा रहे है।इसे देखते हुए जहां केंद्र सरकार ने इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ला दिया है वही खाद्य और औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ ने आमजनता की राहत के लिए मास्क और सेनिटाइजर के दाम निर्धारित कर दिए है।यदि कोई भी व्यक्ति या दुकान संचालक इसे निर्धारित से अधिक मूल्य में बेचते पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।इसकी शिकायत के लिए हेल्प लाइन नंबर भी जारी किया गया है ।
9340597097
नंबर पर डायल कर शिकायत किया जा सकता है।