मोहतरा का राशन दुकान मामला पहुंचा हाइकोर्ट , कलेक्टर एसडीएम देंगे जवाब।

लोरमी

महेश कश्यप – मोहतरा का राशन दुकान मामला पहुंचा हाइकोर्ट , कलेक्टर एसडीएम देंगे जवाब।लोरमी जनपद के ग्रामपंचायत मोहतरा के राशन दुकान का मामला अब हाइकोर्ट पहुंच गया है।इसमे राशन दुकान का संचालन करने वाली महिला स्व सहायता समूह के साथ ही कलेक्टर और एसडीएम को भी प्रतिवादी बनाया गया है।ग्राम पंचायत मोहतरा के ग्रामीणों ने राशन दुकान संचालक पर मनमानी करने के साथ राशन गबन करने का आरोप लगाते हुए प्रशासनिक शिकायत पर अपेक्षित कार्यवाही नही होने पर हाइकोर्ट के याचिका दाखिल कर शासन को उचित कार्यवाही का निर्देश देने की मांग की है।

लोरमी जनपद के ग्राम पंचायत मोहतरा कुर्मी के ग्रामीणों ने ग्राम के शासकीय उचित मूल्य दुकान की संचालिका के विरुद्ध लगातार शिकायतों के बाद भी उचित कार्यवाही नही होने के कारण हाइकोर्ट के याचिका लगाई है।इसमे मुंगेली कलेक्टर और एसडीएम को भी पक्षकार बनाया गया है।याचिककर्ताओ ने हाईकोर्ट के समक्ष प्रशासन को आवश्यक और उचित कार्यवाही करने का निर्देश देने की मांग की है। ज्ञातव्य है कि मोहतरा कुर्मी के ग्रामीणों ने प्रशासन से ग्राम के शासकीय उचित मूल्य दुकान का संचालन करने वाली महिला स्व सहायता समूह के विरुद्ध माह जुलाई अगस्त के राशन में हेरा फेरी करने और राशन नही देने के साथ ही मृत और गाँव से बाहर गए लोगो के नाम पर राशन आहरित कर गबन करने का आरोप लगाते हुए कई बार शिकायत की ।लेकिन अधिकारी उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नही देते हुए संचालनकर्ता को अभयदान देते रहे।जबकि जांच में शिकायत सही पाए गए थे ।निराश होकर ग्रामीणों ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और राशन दुकान के संचालन में अनियमितता करने वाली समूह और संचालिका के विरुद्ध आवश्यक और उचित कार्यवाही करने का निर्देश देने की।मांग की है।

जनपद सदस्य ने की राशन दुकान संचालन कराने की मांग

इन सबके बीच राशन दुकान का संचालन बन्द होने के कारण गरीबो को राशन नही मिल पा रहा है।इसे लेकर जनपद क्षेत्र क्रमांक 25 सेमरसल से सदस्य विद्यानंद चंद्राकर ने जिला खाद्य अधिकारी को पत्र लिखाकार्रशन दुकान संचालन कराने की मांग की।है।गाँव में राशन दुकान के संचालक को निलंबित किये जाने के कारण दुकान का संचालन बन्द होने से ग्रामीणों को राशन नही मिल पा रहा है।इससे ग्रामीण परेशान हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *