कलेक्टर के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे शिक्षा मंडल के सचिव।

रायपुर

ब्यूरो –

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव व्ही के गोयल के लिए जिला दंडाधिकारी का आदेश कोई महत्व नही रखता है।शायद यही कारण है कि जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी गाइड लाइन को दरकिनार कर शिक्षा मंड़ल में कार्यरत सभी कर्मचारियों को कार्यालय आने का आदेश जारी किया गया है।मजेदार बात यह है कि इसके लिए संदर्भ में जिला दंडाधिकारी के उसी आदेश का उल्लेख किया गया है,जिसमे कार्यालय में द्वितीय श्रेणी से नीचे के कर्मचारियों को रोटेशन में 50 प्रतिशत में कार्यलय में आने के लिए निर्देश दिया गया है।

माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव को कोरोना गाइड लाइन से कोई सरोकार नही लगता है।उनके लिए जिला दंडाधिकारी का आदेश भी कोई महत्व नही रखता है।यदि ऐसा नही होता तो वे शिक्षा मंडल कार्यालयके कार्यरत नियमित अनियमित सभी कर्मचारियों को कार्यालय आने का आदेश जारी नही करते । शिक्षा मंडल के सचोव द्वारा आज जारी आदेश क्रमांक 928/प्रशानिक/स्था./2021 के अनुसार मंडल में कार्यरत सभी नियमित अधिकारी/कर्मचारी और दैनिक श्रमिको को नियमित रूप से कार्यालय आकर कार्य करने के लिए आदेशित किया गया है। इन आदेश में जिला दंडाधिकारी रायपुर द्वारा 31 मई को जारी आदेश क्रमांक 661/अ.जि.द./एस.डब्लू/2021 का उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि यह आदेश संदर्भित आदेश के परिपालन में जारी किया गया है।साथ ही यह भी उल्लेखित है कि इस दैरान कार्यालय आमजनता के लिए बंद रहेंगे।

जिला दंडाधिकारी के आदेश और गाइड लाइन का उल्लंघन

माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव द्वारा जारी यह आदेश ,संदर्भित आदेश का ही उलंघन करता है।सचिव द्वारा जारी आदेश में सभी नियमित और दैनिक वेतन भोगियो को कार्यालय आना अनिवार्य किया गया है।जबकि संदर्भित आदेश के कंडिका पांच में गाइड लाइन जारी करते हुते स्पष्ट लिखा गया है कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सभी अधिकारियों को और उससे नीचे के कर्मचारियों को 50 प्रतिशत के अनुक्रम में कार्यालय बुलाया जाना है।जबकि मंडल सचिव द्वारा जारी आदेश में इस बात का कोई उल्लेख ही नही है कि 50-50 प्रतिशत के अनुक्रम में कार्यालय आना है।शायद मंडल सचिव का यही मानना है कि कोरोना रायपुर के शिक्षा मंडल कार्यालय से खौफ खा चुका है और अब दोबारा इस कार्यालय की ओर नही झांकेगा।इसलिए ही स्पष्ट गाइड लाइन होने के बाद भी सभी नियमित और अनियमित कर्मचारियों को एक साथ कार्यालय में उपस्थिति का आदेश जारी कर दिया गया है।अब इस आदेश से कर्मचारी दुविधा में हैं कि जिला दंडाधिकारी के आदेश और गाइड लाइन का पालन करे या सचिव द्वारा जारी आदेश का!

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