उड़ीसा से ऑटो में लेकर आ रहा था अवैध गांजा
ड्राईवर सीट के नीचे बना रखा था गुप्त चेंबर
मस्तूरी
सूरज सिंह – उड़ीसा से गांजा लेकर आ रहे ऑटो ड्राइवर को मस्तूरी पुलिस ने साढ़े दस किलो गांजा सहित गिरफ्तार कर लिया है।गांजे की कीमत 85000 बताई जा रही है।साथ ही पुलिस ने परिवहन में प्रयुक्त ऑटो को भी जब्त कर लिया है।
मस्तूरी पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कोई अज्ञात व्यक्ति ऑटो में अवैध गांजे की तस्करी बिलासपुर क्षेत्र में करने के प्रयास में है। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया तथा पुलिस अधीक्षक बिलासपुर प्रशांत अग्रवाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संजय ध्रुव नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती निमिषा पांडेय से आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर । गांजा के तस्कर को पकड़ने के लिए थाना प्रभारी मस्तूरी फैजूल शाह के द्वारा दो पुलिस टीम का गठन किया गया। एक टीम खूंटी घाट के पास तथा दूसरी टीम जयरामनगर मोड़ के पास लगाया गया।दोनो टीमें सूचना में प्राप्त ऑटो का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद संदिग्ध ऑटो वाहन क्रमांक ओडी 15 पी 1776 आती हुई दिखाई दी। पहली टीम ने दूसरी टीम को सचेत किया दूसरी टीम के द्वारा उक्त ऑटो को रोका गया। पुलिस टीम द्वारा रोके जाने पर ऑटो चालक भागने लगा,जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ करने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम बोनो बादी पिता नेपाल बादी उम्र 35 वर्ष निवासी गोलाबांध जिला संबलपुर उड़ीसा बताया। उसकी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने गांजा का परिवहन करना बताया तथा गांजे को ड्राइवर सीट के नीचे बने चेंबर में छुपा के रखना बताया। जिसे खुलवाने पर 10 पैकेट में 1- 1किलोग्राम तथा एक पैकेट में 500 ग्राम कुल 10 किलो 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ। जिसके परिवहन के संबंध में कोई वैध दस्तावेज की मांग पुलिस टीम के द्वारा उक्त ऑटो चालक से की गई। जो बताया कि उसके पास अवैध मादक पदार्थ गांजा के परिवहन के कोई भी वैधानिक दस्तावेज नहीं है तथा उड़ीसा से से वह गांजा की तस्करी करने के प्रयास में था। उक्त व्यक्ति का यह कृत्य एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा था जिस पर आरोपी के विरुद्ध थाना मस्तूरी में अपराध क्रमांक 389 / 2020 धारा 20b नारकोटिक्स एक्ट पंजीबद्ध किया गया तथा आरोपी बोनो बादी को विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं उसके कब्जे से 10 किलो 500 ग्राम गांजा जिसका बाजार मूल्य लगभग ₹85000 तथा एक ऑटो जिसका बाजार मूल्य लगभग ₹150000 जप्त कॉल 235000 रुपए की संपत्ति जप्त की गई तथा गिरफ्तार आरोपी को माननीय न्यायालय रिमांड प्रस्तुत किया गया।
संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी मस्तूरी फैजुल शाह तथा सहायक उप निरीक्षक भूरेदास प्रधान आरक्षक मनोज राजपूत आरक्षक मिथिलेश सोनी योगेंद्र खुटे कमलेश शर्मा सुरेंद्र वीरेंद्र राठौर मुकेश राय की सराहनीय भूमिका रही