बिलासपुर
ब्यूरो – तृतीय समय मान वेतनमान आदेश में आवश्यक संशोधन की मांग वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव से छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ ने किया था, और तदनुसार कोष लेखा से प्राप्त अभिमत के आधार पर लाभ देने संबंधी आदेश जारी करने मांग की है। छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ के प्रांत अध्यक्ष राकेश शर्मा प्रवक्ता जितेंद्र शुक्ला महामंत्री राजीव वर्मा ने बताया कि 30 वर्ष की नियमित सेवा अवधि पूर्ण होने पर तृतीय समय मान वेतनमान देने हेतु छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग ने 23 जनवरी 2020 को संचालक कोष लेखा को अभिमत प्रस्तुत करने निर्देश दिया था, जिसमें 22 फरवरी को संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा से अभिमत लेकर संचालक कोस लेखा एवं व्याख्याता संघ की पहल के अनुरूप अभिमत दिया कि तृतीय समय मान वेतनमान आदेश की कंडिका एक में संशोधन करते हुए समयमान के सिद्धांत के अनुरूप सीधी भर्ती पर पदस्थापना के दिनांक से 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर पात्र कर्मचारियों को तृतीय समय मान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है ।छत्तीसगढ़ शासन के 8 अगस्त दो हजार अट्ठारह को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को समय मान वेतनमान का लाभ दिया गया था। परंतु प्रदेश संयुक्त संचालक कोष लेखा के अनुमोदन के बाद ही लाभ देने का प्रावधान है जिसमें बिलासपुर संभाग के कोष लेखा द्वारा हजारों कर्मचारियों के सेवा पुस्तिका का सत्यापन नहीं किया गया है ।संघ के मांग किया है कि संचालक कोष लेखा के अभिमत के अनुरूप संशोधित आदेश जारी करें ताकि बिलासपुर संभाग कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ मिल सके इस आदेश से मूल वेतन में दो सौ से पांच सौ रुपयेकी बढ़ोतरी होगी।
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