बिलासपुर
ब्यूरो- जिले में सभी देशी और विदेशी मदिरा दुकाने अब सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहेंगी।वही सप्ताहांत में लगने वाले सम्पूर्ण लॉक डाउन को रद्द कर दिया गया है।दुकान और प्रतिष्ठान सुबह 5 से रात 9 बजे तक खुलेंगी।

जिले में सभी देशी, विदेशी शराब दुकानों को सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग तथा पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।वही नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति प्रदान की गई है। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा आगामी आदेश पर्यंत तक सप्ताह के अंत में लगाया गया सम्पूर्ण लॉकडाउन रद्द किया गया है। अब सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान सातों दिन सामान्य दिनों की तरह प्रातः 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुले रहेंगे। उपरोक्त आदेश एवं समय-समय पर जारी प्रतिबंध एवं उसमें दी गई छूट आदेश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।