स्कूल, आंगनबाड़ी सहित सभी व्यावसायिक संस्थान पूरी क्षमता से खुलेंगे, आदेश जारी

बिलासपुर

राजीव दुबे

कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते बन्द किये गए स्कूल आंगनबाड़ी सहित सभी शैक्षणिक संस्थान ,हॉटेल रेस्टॉरेंट और शादी व्याह पर लगाई गई पाबंदियां हटा ली गयी है।कल से सभी स्कूल और आंगनबाड़ी कोरोना गाइडलाइन के साथ खुल जाएंगे।

4 जनवरी को कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी प्रसार के आयोजनों और सभाओं पर प्रतिबंध के साथ साथ स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बन्द कर दिया गया था।उस समय कोरोना संक्रमण की दर 4 प्रतिशत से ऊपर था।शासन के निर्देशनुसार 4 प्रतिशत से अधिक संक्रमण वाले जिलों में सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने सहित होटल और रेस्टॉरेंट पर आवश्यक प्रतिबंध लगाये गए थे।इसके तहत शादी हॉल और रेस्टॉरेंट में क्षमता से एक तिहाई उपस्थिति के साथ चलने की अनुमति थी।जबकि स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र पूरी तरह बन्द कर दिए गए थे।आज जिला कलेक्टर सारांश मित्तर ने आदेश जारी करते हुए स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने और अन्य संस्थानों पर लगाये गए एक तिहाई के प्रतिबंध को हटा दिया गया है।मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार कण्डिका 9 एवं 11 को शिथिल करते हुए जिले अंतर्गत सभी शैक्षणिक संस्थाओं, विद्यालयों प्ले स्कूल, आंगनबाड़ी तथा पुस्तकालयों के संचालन को प्रतिबंध से मुक्त किया गया है। यह संचालन कोविड 19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु निर्धारित प्रोटोकाल जैसे- मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बनाए रखना तथा सैनेटाईजर के उपयोग आदि के साथ किए जा सकेंगे।मंगलवार को जारी आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।इसी के साथ कण्डिका 6 में आंशिक संशोधन करते हुए जिले अंतर्गत सभी माल, होलसेल दुकानें, जिम, सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स, टॉकिज, थियेटर, ऑडिटोरियम, होटल, रेस्टोरेन्ट्स, मैरिज हाल एवं अन्य आयोजन स्थलों के संचालन के संबंध में इनकी एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किये जाने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। ऐसे स्थलों के संचालन कोविड 19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु निर्धारित प्रोटोकाल जैसे मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बनाए रखना तथा सैनेटाईजर के उपयोग आदि के साथ किए जा सकेंगे।

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