बिलासपुर
ब्यूरो –
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए 14 अप्रैल से लगाया गया लॉक डाउन एक बार फिर बढ़ा दिया गया है।जिले सहित पूरे प्रदेश में लॉक डाउन 15 मई तक बढ़ाया गया है।राज्य सरकार ने इस दौरान प्रदेश के जिलों को दो वर्गों में बांटकर रियायते भी बढ़ाई है।सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी करने के निर्देश मिलते ही ।बिलासपुर जिले दंडाधिकारी सारांश मित्तर ने लॉक डाउन 15 मई तक बढ़ाये जाने का आदेश जारी कर दिया है।
जारी आदेश में सम्पूर्ण जिले को 6मई सुबह 6 बजे से कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है,जो 15 मई की रात बारह बजे तक प्रभावशील रहेगा।इस बीच सरकार कोरोना के मरीजो की लगातार समीक्षा करके इसे आगे बढ़ाने या हटाने पर निर्णय लिया जाएगा।इस दौरान लोगो को किस किस तरह की रियायते दी गयी है और किन पर प्रतिबंध जारी रहेगा इसका उल्लेख आदेश में किया गया है।
देखें आदेश
इन्हें खोले जाने मिली है छूट
- सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालयों को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देंगे।
- पेट्रोल पंप संचालक पूर्व निर्देशानुसार पेट्रोल डीजल देंगे।
- शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक निर्धारित समयावधि में गाइड लाइन अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति देंगे।
- सभी प्रकार की मण्डियां तथा थोक, फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकानें बंद रहेंगी। किन्तु आवश्यक वस्तुओं एवं माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन में लोडिंग, अनलोडिंग की अनुमति रात्रि 11 बजे से प्रातः 7 बजे तक दी गई है।
- फल, सब्जी, अण्डा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री, ग्रॉसरी की होम डिलिवरी प्रातः 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक दी गई है। केवल स्ट्रीट वेण्डर्स, ठेले वाले, पिकअप, मिनीट्रक, अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से होम डिलिवरी कर सकेंगे।संबंधित नगरीय, ग्रामीण क्षेत्र अधिकारी उनके क्षेत्र में स्थित प्रॉविजन स्टोर, किराना दुकानों से संपर्क हेतु उनके मोबाईल नंबर या पोर्टल की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेंगें।
- होटलों एवं रेस्टोरेन्ट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाईन एप्लिकेशन के माध्यम से प्रातः 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक होम डिलिवरी की अनुमति दी गई है के लिए इन
- दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण हेतु प्रातः 7 बजे से प्रातः 9 बजे तक एवं शाम 5 बजे से शाम 6.30 बजे तक।
- एसडीएम की अनुमति से नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित ऑटो मोबाईल रिपेयर शॉप, ऑटोपार्ट्स, गैरेज, टायर पंचर की दुकानें तथा ढाबा एवं रेस्टोरेन्ट (केवल टेक-अवे) हेतु नगरीय क्षेत्र के भीतर शासकीय कार्यों एवं आवश्यक सामाग्रियां के विक्रय की दुकानें खुलेंगी।
- पेट शॉप एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से शाम 6.30 तक ।
इन पर जारी रहेगा प्रतिबन्ध
- सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी।
- सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
- विवाह इत्यादि प्रयोजन पूर्व में प्रदाय की गई समस्त अनुमतियों को निरस्त किया गया है। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की गई है।
- अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की गई है।
- सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
- 4 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 4, आटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 3 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी।
- मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
यह भी महत्वपूर्ण
बिलासपुर जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। तथापि प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिड कार्ड तथा रेलवे, पोस्टल, टेलीकॉम, एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड में ई-पास के रूप में मान्य किया जाएगा तथ आवश्यक परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा भी पास जारी किए जाएंगे।
कोविड टीकाकरण हेतु समस्त गतिविधियां यथा पंजीयन, परिवहन एवं टीकाकरण आदि इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। कोविड-19 टीकाकरण एवं जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र, अस्पताल, पैथालॉजी लैब आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।