तृतीय समयमान वेतनमान की जगी आस,वित्त नियंत्रक ने शुरू की प्रक्रिया।

बिलासपुर

ब्यूरो –

तृतीय समय मान वेतनमान आदेश में आवश्यक संशोधन की मांग वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव से छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ ने किया था और तदनुसार कोष लेखा से प्राप्त अभिमत के आधार पर लाभ देने संबंधी आदेश जारी करने मांग की थी। वित्त नियंत्रक ने कोष लेखा को पत्र लिखकर बताया है कि इस पर शासन के वित्त विभाग में प्रक्रिया चल रही है, जिसकी प्रति ब्याख्याता संघ को भी प्रेषित की गई है छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ के प्रांत अध्यक्ष राकेश शर्मा प्रवक्ता जितेंद्र शुक्ला महामंत्री राजीव वर्मा ने बताया कि संघ के मांग के अनुरूप समय मान के सिद्धांत के अनुसार सीधी भर्ती के पद पर पदस्थापना के दिनांक से 30 वर्ष की नियमित सेवा अवधि पूर्ण होने पर तृतीय समय मान वेतनमान देने हेतु छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग ने संचालक कोष लेखा को अभिमत प्रस्तुत करने निर्देश दिया था संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा से अभिमत लेकर संचालक कोस लेखा एवं पेंशन से व्याख्याता संघ की पहल के अनुरूप अपर सचिव छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के निर्देश अनुसार अभिमत दिया कि तृतीय समय मान वेतनमान आदेश की कंडिका एक में संशोधन करते हुए समयमान के सिद्धांत के अनुरूप सीधी भर्ती पर पदस्थापना के दिनांक से 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर पात्र कर्मचारियों को तृतीय समय मान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है । 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को समय मान वेतनमान का लाभ दिया गया था पर शासन के आदेश में संयुक्त संचालक कोष लेखा के अनुमोदन के बाद ही लाभ देने का प्रावधान है जिसमें बिलासपुर संभाग के कोष लेखा द्वारा हजारों कर्मचारियों के सेवा पुस्तिका का सत्यापन नहीं किया गया है इसलिए छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ ने मांग किया है कि वित्त विभाग समय मान के सिद्धांत का पालन करते हुए संचालक कोष लेखा के अभिमत के अनुरूप संशोधित आदेश जारी करें ताकि बिलासपुर संभाग कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ मिल सके ।वही इस आदेश से मूल वेतन में दो सौ से पांच सौ रुपयेकी बढ़ोतरी होगी । व्याख्याता संघ के ज्ञापन पर कार्रवाई करते हुए वित्त नियंत्रक ने इस संबंध में संभागीय संयुक्त संचालक को पत्र लिखकर शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन होने की बात कही है।अब उम्मीद है कि शीघ्र ही लाभ मिल सकेगा।

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