हाई कोर्ट ने पद रिक्त रखने और सुनवाई तक डिग्री अमान्य करने पर रोक का दिया आदेश!

बिलासपुर

ब्यूरो- राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा 2020 में AMICE की डिग्री को अमान्य किये जाने के विरुद्ध में याचिका लगाई गई है।इसकी सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सुनवाई होते तक पद रिक्त रखने का आदेश दिया है।

राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा 2020 मे में AMICE की डिग्री को अमान्य किये जाने के को लेकर विकास कुमार सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।इसकी सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने संबंधित विभाग को पद रिक्त रखने और याचिकाकर्ता की डिग्री को सुनवाई होने तक अमान्य नही करने का आदेश दिया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की खण्ड पीठ ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए एक पद रिक्त रखने का आदेश जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने यचिकाकर्ता् के AMICE की डिग्री को 2013 के पुर्व तिथी से एनरॉल होने से वा इस हेतू भारत सरकार के आदेश को ध्यान मे रखते हुए यचिकाकर्ता की डिग्री को मान्य मानने हेतू उकत याचिका की सुनवाई तक उसे अमान्य करने से रोक लगा दी है।ज्ञातव्य है कि छत्तीसगढ़ राज्य के अनेक लोगो द्वारा AMICE डिग्री प्राप्त की गई है।परंतु राज्य सरकार द्वारा 2016 मे मुख्य सचिव की अध्यक्षता मे गठित समिति द्वारा मान्यता रद्द कर दी गई थी। जिस कारण 31 मई 2013 के पुर्व से अध्यनरत लोगो को भी भारत सरकार एवं AICTE द्वारा उक्त डिग्री मान्य होने के पश्चात भी यहा लाभ नही मिल पा रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रोहित शर्मा ने बहस की।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *