31 मार्च तक सीजी लॉक डाउन, मुख्यमंत्री और कलेक्टर ने की सहयोग की अपील!

बिलासपुर

ब्यूरो

बिलासपुर-प्राधनमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कोरोना से बचाव के लिए जिले भर में लोगो ने जनता कर्फ्यू का जमकर समर्थन किया और सभी लोग अपने घरों में ही रहे।इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनता के नाम संदेश में इस कर्फ्यू को 31 मार्च तक जारी रखने का आग्रह किया है।

कोरोना से बचाव और सावधानी के लिए आज का जनता कर्फ्यू पूर्णतः सफल रहा लोगो ने स्वस्फूर्त अपने आप को घरों में ही आइसोलेट करके रखा। सुबह से रात तक सड़के सुनसान रही।पुलिस लगातार मुश्तैद रही और लगातार पेट्रोलिंग करती रही। दिन भर की शांति 5 बजते ही टूट गयी जब लोगो ने कोरोना के इलाज में लगे हुए डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ,पुलिस, डेली डिलिवरी बॉयज के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रदर्शन करने के लिए अपने घर की छतों और दरवाजो के सामने ताली, थाली, घंटी और शंख बजाया ।

इसके बाद रात 8 बजे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित किया और आज के लॉक डाउन को 31 मार्च तक जारी रहने। की जानकारी देते हुए सफल बनाने की अपील की।

इस बीच बिलासपुर कलेक्टर डॉ संजय अलंग ने आदेश जारी करते हुए 144 को ग्रामीण क्षेत्रो के लिए भी लागू कर दिया।और जनता कर्फ्यू को 31 मार्च तक जारी रखने के लाइट सभी से सहयोग करने की अपील की है।

काम की बात

23 मार्च से शुरू हुए लॉक डाउन को 31 मार्च तक जारी रहने का आदेश जारी हो चुका है इस दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पूरे जिले में

मंडियों, दुकान, ठेला (सब्जी, फल, अनाज), मेडिकल स्थापना एवं मेडिकल दुकान, ट्रांसपोर्ट, गुड्स एवं कैरियर सेवाएं, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, बैंकिंग सेवाएं (जिनमें एक समय में दस से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे), एटीएम, मीडिया संस्थान, पेयजल सुविधाएं, सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्था, फायर ब्रिगेड, टेलीफोन व इंटरनेट सेवाएं, स्थायी होटल एवं रेस्टारेंट, मोबाइल रिचार्ज एवं सर्विसेस, डेली नीड्स व किराना, राशन, मिल्क पार्लर, बेकरी दुकानों विद्युत व्यवस्थापक,

को छोड़कर अन्य सभी संस्थानों, दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि को 31 मार्च 2020 या आगामी आदेश पर्यन्त अनिवार्य रूप से बंद रहेगा।
कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जारी शासन के निर्देशों का किसी भी व्यक्ति, संस्था या संगठन द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत अपराध दर्ज कर दंडनीय कार्रवाई किया जाएगा।

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