अनलॉक का बढ़ा दायरा शाम 6 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें!

बिलासपुर

ब्यूरो

छत्तीसगढ़ के छः अन्य शहरों की तरह बिलासपुर में भी अनलॉक का दायरा बढ़ाते हुये बाजार के सभी दुकाने खोले जाने की छोटी दे दी गयी है।जिला दंडाधिकारी सारांश मित्तर ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है।लेकिन कोरोना के गाइड लाइन का सख्ती से पालन करने के लिए भी कहा गया है।जबकि शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा।

कोरोना से चल रही जंग अब शासन ने जनता जनार्दन के हाथ सौंप दिया है और उनसे अपेक्षा की है कि वे कोरोना को हराने के लिए सभी मानक निर्देशो का सख्ती से पालन करें।इसी अपेक्षा के साथ छत्तीसगढ़ के सभी बड़े शहरों को दिन के लिए अनलॉक कर दिया गया है।बिलासपुर में भी कलेक्टर सारांश मित्तर ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है।अब प्रातः 6 बजे से शाम 6 बजे तक बाजार व्यापार के लिए खुले रहेंगे।लेकिन इस दौरान व्यापारियों और आमजनता को सोशल डिस्टेंस और मास्क जैसे कोरोना रोधक व्यवहार का सख्ती से पालन किया जाना अपेक्षित है।तात्पर्य यह कि कोरोना को रोकने और हराने की जवाबदारी अब व्यापारियों और आमजनता के कंधों पर है।सामान्य जीवन जीने के लिए सुरक्षा का यह भार तो जनता को उठाना ही पड़ेगा।

क्या है आदेश मे

  • 1. वैवाहिक कार्यक्रम निवास स्थान एवं होटल में कोविड-19 के प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी, जिसमें अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र संबंधी कार्यक्रम में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।
  • 2. सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी, बाजार अनाज मंडी, शो रूम, क्लब, मदिरा दुकान, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, ई-कॉमर्स, पार्क व जिम शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे।
  • 3. होटल एवं रेस्टोरेंट से डिलीवरी का समय रात्रि 9 बजे तक तथा आम जनता के निवास तक होम डिलीवरी का समय अधिकतम रात्रि 10 बजे तक रहेगा।
  • 4. जिले के सभी कार्यालय आगामी आदेश तक  सामान्य रूप से आम जनता हेतु बंद रहेंगे। अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहेगी। कर्मचारियों के 50 प्रतिशत रोटेशन के साथ कार्यालय खोले जाएंगे।
  • 5.प्रतिदिन शाम 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉक डाउन लागू रहेगा।

यह है सबसे महत्वपूर्ण

कलेक्टर द्वारा आम जनता से अपेक्षा की गई है कि अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकले एवं निकलते समय अनिवार्य रूप से मास्क धारण करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में दोहरे मास्क का उपयोग करना अपेक्षित है।कंटेनमेंट जोन से संबंधित पूर्व में जारी शेष आदेश यथावत लागू रहेंगे।

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