बिलासपुर
ब्यूरो- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 75 सौ वर्ग फुट जमीन के आवंटन का अधिकार कलेक्टर को दिए जाने के विरुद्ध सुशांत शुक्ला द्वारा दायर जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई ।इसमें जवाब प्रस्तुत करने के लिए शासन को दो सप्ताह का समय दिया गया है।
पिछले दिनों भू- आबंटन में संशोधन करते हुए 75 सौ वर्ग फुट जमीन के आबंटन का अधिकार कलेक्टरों को दिए जाने के विरुद्ध सुशांत शुक्ला द्वारा प्रस्तूत जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायमूर्ति पी पी साहू की खंडपीठ ने राज्य को दो सप्ताह मे जवाब प्रस्तूत करने निर्देशित किया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रोहित शर्मा द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता कांग्रेस विरूध मध्य प्रदेश शाषन 2011 मे पारित निर्णय का हवाला देते हुए राज्य द्वारा 7500 वर्ग फुट तक भूमि आवंटन का अधिकार कलेक्टर को दिये जाने को अवैध करार देने तथा 11.09.2019 के आदेश को विधि विरूध होने से निरस्त करने का आग्रह किया गया है। साथ ही याचिका के द्वारा उक्त परिपत्र के प्रावधान जिसमे बिना बोली लगाए, केवल आवेदन प्राप्ति के आधार पर भूमि आवंटन को निरस्त करने व अन्य विषय पर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया । सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने शासन को अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है।