बिलासपुर
प्रमेन्द्र शर्मा- कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करने के उद्देश्य से आज सिविल लाइन थाना ने विशेष अनुमति लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये 9 प्रकरणों का रिमांड प्रस्तुत किया।सभी प्रकरण धारा 144 और लॉक डाउन अवधि में नियमो का पालन नही करने का था।

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लागू धारा 144 और लॉक डाउन के नियमो का पालन कड़ाई से कराने के निर्देश के परिपालन में सिविल लाइन थाना द्वारा धारा 188 के तहत 9।मामले दर्ज किए गए थे।प्रकरणों को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए थाना प्रभारी परिवेश तिवारी द्वारा सीजेएम न्यायालय से स्वयं उपस्थित होकर प्रकरणों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए विशेष अनुमति चाही गई।सोशल डिस्टेनसिंग को बनाये रखने के उद्देश्य से माननीय न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति दे दी गयी। सभी 9 प्रकरणों और उसके 10 आरोपियों कोई एक एक कर पुलिस नियंयत्र कक्ष में विडियों कान्फ्रेसिंग के जरिए माननीय सीजेएम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा विधिवत आरोपियों से पुछताछ की गई एवं केस डायरी में आवश्यक निर्देश अंकित किये गये। बाद माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही सिविल लाइन्स पुलिस द्वारा की गई।कोरोना वायरस के संक्रमण के इस प्रतिकुल समय में माननीय न्यायालय के समक्ष विडियों कान्फ्रेसिंक के जरिए रिमाण्ड प्रस्तुत करने की संभाग में यह पहली कार्यवाही है। जिसमें सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन पुरी तरह से हुआ एवं माननीय न्यायालय के समक्ष लाकडाउन की स्थिति में भीड़भाड़ से रोकथाम किया जा सका। सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी सिविल लाईन्स के साथ सम्पूर्ण स्टाफ ने उत्साह पूर्वक योगदान दिया।