बिलासपुर
ब्यूरो-तख़तपुर जनपद क्षेत्र के खरकेना के उचित मूल्य राशन दुकान संचालक के विरुद्ध खाद्य सामग्री की अफरा तफरी के कारण एफआईआर दर्ज कराया गया है।दुकान संचालक नरेंद्र कौशिक के विरुद्ध 14 लाख 71 हजार के खाद्यान्न की अफरा तफरी का आरोप के

जिला खाद्य नियंत्रक बिलासपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार सैल्समैन के खिलाफ अनुविभागीय अधिकारी कोटा को शिकायत प्राप्त हुई थी कि ग्राम खरकेना की उचित मूल्य दुकान से शासन द्वारा घोषित दो माह का खाद्यान्न हितग्राहियों को वितरित नहीं किया जा रहा है, केवल अप्रैल माह का खाद्यान्न वितरण किया गया। इस दुकान से ग्राम पंचायत बेलमुण्डी का खाद्यान्न भी वितरित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी के निर्देश पर खाद्य निरीक्षक श्री मनोज बघेल ने दुकान की जांच की। यह पाया गया कि हितग्राहियों को माह मई का खाद्यान्न 530 क्विंटल चावल, 17.30 क्विंटल शक्कर, 8.81 क्विंटल नमक, 566 लिटर मिट्टीतेल जिसकी कुल कीमत 14 लाख 71 हजार 624 रुपये का वितरण न कर अफरा-तफरी की गई।
खाद्य विभाग ने विक्रेता नरेन्द्र कौशिक के खिलाफ थाना हिर्री में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।