बिलासपुर
तखतपुर जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत पेंडारी के शासकीय राशन दुकान संचालक समूह को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया है।राशन दुकान के विक्रेता द्वारा पैरो से दबाकर राशन के तौल में डंडी मारने का वीडियो वायरल हुआ था। इस बात को विभिन्न समाचार माध्यमों में खबरों के रूप में प्रमुखता से चलाए जाने के बाद अनुविभागीय अधिकारी ने कार्यवाही की है।नोटिस के समूह के अध्यक्ष व सचिव को दो दिन में अपना पक्ष रखने को कहा गया है।

पेंडारी शासकीय राशन दुकान का संचालन करने वाली जी सत्य महिला स्व सहायता समूह को अनुविभागीय अधिकारी सूरज साहू ने नोटिस जारी किया है ।समूह के अध्यक्ष सचिव को दो दिवस के भीतर अपना रखने की बात लिखी गई है।यह नोटिस पेंडारी राशन दुकान में विक्रेता द्वारा अपने पैरो से डिजिटल कांटे को दबाकर राशन कम तौलने का वीडियो वायरल होने और समाचार माध्यमों में प्रमुखता से खबर चलाए जाने के बाद एसडीएम द्वारा संज्ञान में लेकर जांच कराने के बाद जारी किया गया है।

दरअसल तखतपुर विकासखंड के ग्राम पेंडारी में जी सत्य महिला स्व सहायता समूह द्वारा राशन दुकान का संचालन किया जाता है।यहां सेल्समैन का कार्य वर्तमान जनपद सदस्य के पति परमानंद बघेल द्वारा किया जाता । सोशल मीडिया में परमानंद द्वारा राशन वितरण के दौरान तौल करते समय पैरो से डिजिटल कांटा को दबाने का वीडियो वायरल हुआ,जिसमे वह राशन तौलते समय बोरी के पीछे अपना पैर रखकर तौल का वजन बढ़ा देता है।

इसकी खबर विभिन्न अखबारों और समाचार चैनलों में चलने के बाद एसडीएम सूरज साहू ने खाद्य निरीक्षक श्याम वस्त्रकार को जांच के लिए भेजा।खाद्य निरीक्षक ने 17.04.2023 को स्थल निरीक्षण किया जिसमे उसने पाया कि स्टॉक बोर्ड प्रदर्शक बोर्ड , निगरानी समिति का नाम , खाद्य विभाग का टोल फ्री नंबर राशन दुकान के भीतर अंकित किया गया है । शासन द्वारा निर्धारित सभी पंजियों का संधारण नहीं किया गया है । यह सभी बाते अनुबध की विभिन्न कांडिकाओ का उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है ।खाद्य निरीक्षक के रिपोर्ट पर एसडीएम तखतपुर ने जी सत्य महिला स्व सहायता समूह को नोटिस जारी कर 2 दिवस के भीतर अपना पक्ष रखने लिखा है। जवाब संतोषजनक नही पाये जाने पर अभियोजन की कार्यवाही करते हुए प्राथमिकी दर्ज किये जाने की बात लिखी है ।